“1रु.और 2रु.के सिक्के पूरी तरह वैध है..! सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को सूचित किया गया है कि 1. और 2 रु. के सिक्के को न स्वीकारना गैरकानूनी है.। भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी…
छत्तीसगढ़ हाईटेक न्यूज़/खेलसाय सिंह **सूरजपुर/09 अप्रैल 2025/* जिले में 01 और 02 रुपए के छोटे मूल्य के सिक्कों के दुकानदारों और व्यापारियों द्वारा न लेने की शिकायत पर कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एक और दो रुपये के सिक्कों को प्रचलन से बाहर मानकर लेने से इंकार करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि जिले का कोई भी दुकानदार या व्यापारी जब तक ये सिक्के आधिकारिक रूप से प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते, तब तक उन्हें ग्राहकों से स्वीकार करें अन्यथा, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
सूरजपुर जिले के दुकानदारों / व्यापारियों द्वारा छोटे भारतीय मुद्रा यथा 01 रूपये, 02 रूपये के सिक्के को चलन से बाहर मानकर लेने से इंकार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निरंतर मौखिक एवं दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हो रही थी। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक सिक्के का अनुमोदन कर प्रचलन के लिये बैंकों में भेजती है। इसके बाद बैंकों से ही सिक्के बाजार में चलन के लिए आता है। किसी व्यापारी द्वारा मनमानी ढंग से सिक्कों को लेने से इंकार किया जाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124-ए वर्तमान में संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत् 03 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
अतएव सूरजपुर जिले का कोई भी दुकानदार/व्यापारी जब तक रुपये 01 एवं 02 के सिक्के प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जावे। अन्यथा मुद्रा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।




है। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन तिहार 2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरी एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर के निर्देशन में 08 से 11 अप्रैल 2025 तक प्रातः 10:00 से शाम 05:00 बजे तक प्रतिदिन आम जनता से समाधान पेटी में आवेदन प्राप्त कर सेक्टर अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों को संकलित कर प्रतिदिन शाम 5:30 बजे तक जमा करने के लिए प्रत्येक अनुविभाग अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।



