10 वर्ष से पूर्व बनाये गये आधार के बायोमैट्रिक अपडेट के लिए ज्यादा से ज्याद प्रचार प्रसार करें – कलेक्टर…

जिला स्तरीय आधार मॉनीटरिंग समिति की बैठक संपन्न

नियम से अधिक शुल्क लेने वाले केंद्रों पर होगी कार्यवाही*


सूरजपुर/30 मई 2025/*    आज कलेक्ट्रेट कक्ष में कलेक्टर श्री एस.जयवर्धन की उपस्थिति में जिला स्तरीय आधार मॉनीटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आधार प्रोजेक्ट मैनेजर छत्तीसगढ़ श्री खुर्शीद आलम, ईडीएम सुमित सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थिति थे।
          बैठक में कलेक्टर ने आधार कार्ड से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारत सरकार, यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि द्वारा आधार पंजीकरण एवं आधार कार्ड में सुधार हेतु नियमों एवं दस्तावेजों में किए गये बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान में नये आधार पंजीकरण एवं आधार में त्रुटि सुधार हेतु नये दस्तावेजों की सूची के संबंध में भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिये कि बिना अनुमति के कोई भी केंद्र यदि अपने निजी केंद्र अथवा प्राइवेट भवन में आधार का कार्य करता है तब नियमानुसार संबंधित पर कार्यवाही की जाये।



    बैठक में ई जिला प्रबंधक ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 73 आधार केन्द्र संचालित हैं। विकासखण्ड वार भैयाथान मे 19, ओड़गी मे 7, प्रतापपुर मे 13,, प्रेमनगर मे 5,रामानुजनगर मे 5 व सूरजपुर में 24 आधार केंद्र हैं। जिनमें बैंक, सीएससी केंद्र, डाकघर शामिल हैं, जिनके द्वारा आधार कार्ड की सेवा प्रदान की जा रही है।
     बैठक में ईडीएम द्वारा बताया गया कि जिनके आधार 10 वर्ष से पूर्व बनाए गए हैं उनके लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य है, क्योकि इसके अभाव में यूआईडीएआई द्वारा संबंधित आधार को निरस्त कर दिया जाता है एवं आधार के माध्यम से प्राप्त होने वाली समस्त सेवाएं बंद हो जाती है। उन्होने आगे बताया कि 05-07 वर्ष के बच्चों एवं 15-17 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना अनिवार्य है जो किसी भी नजदीकी आधार केन्द्र में उपस्थित होकर करा सकते हैं। जिले कुल पंजीकृत बाल आधार कार्ड 70653 है एवं 47959 बच्चों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जा चुका हैं तथा शेष बच्चों के बायोमैट्रिक सत्यापन के लिए कलेक्टर ने ई जिला प्रबंधक को निर्देशित किया गया है व इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए है, ताकि आमजन नियत समय पर अपना आधार का बायोमैट्रिक अपडेट करा सकें।
      

नियम से अधिक शुल्क लेने वाले केंद्रों पर होगी कार्यवाही:


सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत संचालित समस्त केंद्रों को प्रत्येक नागरिकों को किए गए आधार कार्य की ऑनलाईन पावती अनिवार्य रूप से प्रदान किए जाने हेतु कड़ी हिदायत दी गई और नागरिकों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क लिए जाने के लिए कहा गया है। उससे अधिक शुल्क लेने वाले केन्द्र पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
      
आधार कार्ड में दो तरह से अद्यतन की सुविधा होती हैः –
नागरिकों को आधार कार्ड में दो तरह के अद्यतन की सुविधा होती है, जिसमे बायोमेट्रिक अद्यतन एवं डेमोग्राफिक अद्यतन कराया जा सकता है। बायोमेट्रिक अद्यतन के अन्तर्गत फिंगर प्रिंट, आईरिस एवं फोटो आता है। डेमोग्राफिक अद्यतन में नागरिक अपने नाम, जेंडर, जन्मतिथि, माता- पिता, पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी अद्यतन करवा सकते है।

जन्मतिथि में केवल एक बार और नाम में सुधार दो बार ही होंगे मान्यः-
यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दिया गया की किसी भी नागरिक के आधार कार्ड में जन्मतिथि में सुधार केवल एक बार और नाम में किसी भी प्रकार का सुधार अथवा बदलाव केवल दो बार ही मान्य होगा। जन्म तिथि में सुधार हेतु केवल क्यूआर कोड प्रदर्शित ऑनलाइन जारी किए गये जन्म प्रमाण पत्र को ही मान्य किया गया है। जन्म प्रमाण पत्र को आधार ऑपरेटर के द्वारा प्रथम स्तर पर जाँच किया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात यूआईडीएआई जाँच टीम के द्वारा पुनः जन्म प्रमाण पत्र की जाँच किया जाएगा। यदि जानकारी सही पाया गया, तब सुधार की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। आधार कार्ड में नाम सुधार के लिए केवल मान्य फोटो परिचय पत्र, 10वी की अंकसूची को मान्य किया गया है। यदि किसी स्थिति में आधार कार्ड में नाम अथवा उपनाम का बदलाव हो रहा है तब नाम बदलने हेतु केवल छत्तीसगढ़ अथवा भारत सरकार का राजपत्र को ही मान्य किया गया है।
          भारतीय विशष्ट पहचान प्राधिकरण के नियमानुसार नागरिक अपने आधार कार्ड में जन्मतिथि का सुधार केवल एक बार ही करवा सकते है। इसके बाद आधार सॉफ्टवेर सिस्टम इसको लॉक कर देता है एवं पुनः जन्मतिथि में सुधार संभव नहीं होता है। इसी अनुसार नागरिक अपने नाम में अधिकतम दो बार सुधार करवा सकते है इसके बाद सॉफ्टवेर सिस्टम इसको भी लॉक कर देता है। यदि किसी नागरिक का जेंडर आधार कार्ड में ग़लत हो गया हो तब केवल एक बार ही सुधार संभव होगा।

ग़लत दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आधार ऑपरेटर पर होगी कार्यवाहीः –


यूआईडीएआई अथॉरिटी के प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दिया गया की यदि किसी भी ऑपरेटर के द्वारा आधार नियमो के विरुद्ध कोई भी ग़लत दस्तावेज अपलोड किया गया तब आधार ऑपरेटर के विरुद्ध यूआईडीएआई अथॉरिटी के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद से कार्यवाही किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत आधार ऑपरेटर की आईडी को सस्पेंड कर दिया जाएगा अथवा ऑपरेटर को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑपरेटर पर भारी अर्थदंड लगाये जाने का भी प्रावधान यूआईडीएआई अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया गया है।

आधार संबंधित कार्याे के लिए शुल्क निर्धारितः-
यूआईडीएआई अथॉरिटी के द्वारा सभी आधार केंद्रों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित शुल्क लिए जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके तहत किसी भी आयु वर्ग के नये आधार पंजीकरण पूर्णतःनिःशुल्क होंगे। 05 से 07 वर्ष एवं 15 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन को भी निःशुल्क रखा गया है। आधार कार्ड में किसी प्रकार का डेमोग्राफ़िक अपडेट जिसके तहत नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी अद्यतन अथवा सुधार किए जाने के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित है। केवल बायोमेट्रिक अद्यतन किए जाने के लिए 100 रुपये का शुल्क अथवा डेमोग्राफ़िक के साथ् बायोमेट्रिक अद्यतन किए जाने के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है। इसके अलावा किसी भी आधार केंद्र से ए-4 साइज में रंगीन आधार कार्ड केवल प्रिंट किए जाने के लिए 30 रुपये लिया जाना निर्धारित किया गया है, आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के अद्यतन अथवा नये आधार कार्ड बनाये जाने के पश्चात एनरोलमेंट स्लिप जारी किया जाता है। इस स्लिप में भी आधार केंद्र के द्वारा नागरिक से लिए जाने वाला शुल्क का विवरण प्रदर्शित होता है। प्रत्येक आधार केंद्रो को यह एनरोलमेंट स्लिप नागरिक को दिया जाना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिक लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी का मिलान भी स्लिप से कर सकते है।
     आधार कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत दर्ज करने हेतु ई जिला प्रबंधक सुमित सिंह मोबाईल नंबर-7987016861 से संपर्क कर सकते है एवं निकट भविष्य में आधार कार्ड हेतु चिप्स कार्यालय रायपुर द्वारा एक जिला समन्वयक की भर्ती होगी, जो कि भविष्य में होने वाली आधार सुविधा के लिए समन्वय स्थापित करेंगे।

ग्राम करवां के वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर हुई कार्यवाही…



सूरजपुर/30 मई 2025/*   वनमण्डलाधिकारी श्री पंकज कमल के निर्देशानुसार,  वनपरीक्षेत्राधिकारी के मार्गदर्शन में सर्किल कसकेला बीट कसकेला के कक्ष क्रमांक पी1713 ग्राम करवां के वनभूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से प्याऊ घड़ा रखकर कब्जा किया जा रहा था।

जिससे सर्किल कसकेला मय स्टाप एवं पुलिस स्टाप के द्वारा बेदखल किया गया। अतिक्रमक लतिक को भविष्य में ऐसा नहीं करने की समझाइश दिया गया। साथ ही पूर्व से ठेला स्थापित कर अण्डा चना दुकान संचालन कर रहे अतिक्रमण सतेंद्र एवं रामविलास करवां का झाला हटाया गया। स्थापित ठेला को हटाने हेतु नोटिस तामील किया गया था। जिसमें समय अवधि में नहीं हटाने पर वन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाएगा।

ओड़गी विकासखण्ड में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण


सूरजपुर/30 मई 2025/*  जिले के महिला बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण इकाई विगत कई वर्षों से बाल विवाह रोकने और बाल विवाह हो जाने पर उस पर कार्यवाही को लेकर सजगता के साथ काम कर रही है। जिला कलेक्टर द्वारा विगत वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोगों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये है। प्रत्येक विकासखण्ड में तहसीलदार नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग/ थाना प्रभारी चौकी प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्थानीय पर्यवेक्षक, सरपंच/सचिव एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का टास्क फोर्स बनाया गया है और प्रत्येक विवाह पर नजर रखने के निर्देश जारी किये गये है। लगन के समय में सभी टास्क फोर्स को एक्शन मोड में काम करने के निर्देश भी दिये गये थे।


        विकासखण्ड ओडगी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में श्रीमती गौरी सिंह (जनपद सदस्य), श्रीमती चन्द्रकाति राजवाडे, म.बा.वि., जनपद ओड़गी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री निलेश सोनी, परियोजना अधिकारी श्री जोगेश्वर साहू, श्री जनक वर्मा उपस्थित थे।
         जनवरी 2025 में सभी ग्राम पंचायत सचिवों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनने संबंधी गजट का प्रकाशन किया गया है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिवों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह रोकथाम हेतु उनके अधिकार एवं दायित्वों को विस्तार पूर्वक बताया गया।

सभी विकास खंडों में एवं जिला केंद्र में कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी समाज प्रमुख, पंडितों (पुरोहित), मौलवीथा, पास्टर (विभिन्न धर्म के गुरुओं), टेंट वाला, शादी घर वालो, किराये की गाडी वाले, डोल ताशा वालों, बैंड वालों, रोड लाईट वालों, हलवाई, शादी कार्ड छापने वाले की भी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें शादी हेतु अपनी बुकिंग से पहले लडका एवं लडकी का जन्म संबंधी दस्तावेज जमा करने हेतु आग्रह किया गया है। और कम उम्र का विवाह होने पर सूचित करने का आग्रह किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर टोल फ्री नंबर 1098 एवं 181 पर सूचना देने को कहा गया।


         जिले में सभी सचिवों को विवाह पंजी संधारित करने के लिए आग्रह किया गया है। जिसमें उम्र संबंधी दस्तावेज जमा कराने एवं फाइल संधारण करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने बाल विवाह मुक्त जिला बनाने हेतु दृढ़ता से अपना काम शुरू कर दिया है। अंत में सभी ने बाल विवाह मुक्त ओडगी बनाने का संकल्प लिया तथा सभी ग्राम पंचायत सचिवों ने अपने-अपने ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाकर उसका प्रमाण पत्र जारी करने का आश्वासन दिया।